Income Certificate Download Kaise kare 2024 : कैसे कर सकते हैं इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड, जानिए आवश्यक शर्ते ! 

Income Certificate Download Kaise kare: आय प्रमाण पत्र हम सभी के लिए एक जरूरी दस्तावेज है। क्योंकि यह किसी भी व्यक्ति या उसके परिवार के कुल आय को प्रमाणित करता है। यह दस्तावेज आपके विभिन्न स्रोतों से कमाई की गई आय की सटीक जानकारी प्रदान करता है। जिसका उपयोग हम विभिन्न प्रकार के सरकारी योजनाओं सेवाओं का लाभ उठाने के लिए करते हैं। भारत में लगभग सभी राज्य सरकार ने अपने निवासियों का आय प्रमाण पत्र जारी करती है। इसीलिए आज के इस लेख में हम आपको बताएंगे कि आप इनकम सर्टिफिकेट डाउनलोड कैसे कर सकते हैं (Income Certificate Download Kaise kar sakte hain) यह जानने के लिए इस लेख में अंत तक बन रहे…

Income Certificate Eligibility 

  • इनकम सर्टिफिकेट प्राप्त करने के लिए कम से कम न्यूनतम आयु 18 वर्ष होनी चाहिए। 
  • आय प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति का भारत का नागरिक होना जरूरी है। 
  • आय प्रमाण पत्र के लिए व्यक्ति का अपने प्रदेश का स्थाई निवासी होना जरूरी है। 
  • इसके लिए व्यक्ति का अवैध आय स्रोत होना जरूरी है। 

Income Certificate Documents 

  • आधार कार्ड 
  • पैन कार्ड 
  • पहचान पत्र 
  • पासपोर्ट साइज फोटो 
  • शपथ पत्र 
  • इमेल आईडी 
  • चालू मोबाइल नंबर 
  • अन्य आवश्यक दस्तावेज 

How to Download Income Certificate 

Income Certificate चेक करने के लिए आपको निम्नलिखित चरणों का पालन करना होगा: 

  • इनकम सर्टिफिकेट घर बैठे चेक के लिए सबसे पहले आपको ईमित्र की वेबसाइट पर जाना होगा। 
  • वेबसाइट खोलने के बाद आपको होम पेज से थोड़ा नीचे आना होगा। 
  • जहां आपको ट्रांजैक्शन आईडी, रसीद नंबर या जन आधार नंबर के तीन ऑप्शन मिलेंगे जिसमें से किसी एक ऑप्शन को सेलेक्ट करना होगा। 
  • उस ऑप्शन को सेलेक्ट करने के बाद मांगी गई सभी डिटेल भर दे। 
  • उसके बाद एंटर बटन पर क्लिक करें ऐसा करते ही आपके सामने आपका इनकम सर्टिफिकेट खुलकर आ जाएगा जिसे आप आसानी से डाउनलोड भी कर सकते हैं। 

Income Certificate Validity 

यदि आपने आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए आवेदन किया हुआ है और आपका आय प्रमाण पत्र बन जाता है तो हम आपको बता दें कि इसकी वैलिडिटी 6 महीने की होती है या कभी-कभी यह 1 साल से अधिक के लिए भी बनवाई जा सकती है। अलग-अलग राज्यों में इसको लेकर अलग-अलग नियम बनाए गए हैं और यदि आय प्रमाण पत्र एक बार रद्द हो जाता है तो फिर से आय प्रमाण पत्र बनवाने के लिए उसी प्रक्रिया का पालन किया जाता है।

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